भजनलाल सरकार की इस योजना से बच्चों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लाभ, पूरी करनी होंगी ये शर्तें : मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना
राजस्थान सरकार द्वारा एक और जन हितैषी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लाभार्थियों को 50 लाख तक का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष तक के बच्चों व किशोरों को मिलेगा। इस योजना विवरण निम्न प्रकार हैः- 1.योजना का नामः- मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2.नोडल विभागः- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 3.उद्देश्य:-राजस्थान राज्य के समस्त बालक/बालिकाओं को दुर्लभ बिमारी से पीड़ित होने पर ईलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना : पात्रता
- 1 से 18 वर्ष के समस्त बालक/बालिका
भजनलाल सरकार की इस योजना से बच्चों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लाभ, पूरी करनी होंगी ये शर्तें : मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना - राजस्थान का निवासी हो तथा पिछले तीन वर्ष में राजस्थान मे रहने का प्रमाण-पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दुर्लभ बिमारी का प्रमाण-पत्र
- लाभार्थी इस योजना के साथ साथ राज्य एवं केन्द्र सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकेगा।
- बिमारी के ठीक होने या म्त्यु होने की स्थिति में लाभ निरस्त हो जायेगा।
- पालनकर्ता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना : प्राधिकृत अधिकारी
दुर्लभ बिमारी के प्रमाणन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान,जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित जे.के. लोन अस्पताल,जयपुर में प्राधिकृत अधिकारी
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना:आवेदन
- पालनकर्ता कर्ता द्वारा जनाधार के द्वारा ई.मित्र या स्वय. की एस.एस.ओ. आईडी द्वारा आॅनलाइन आवेदन
- बिमारी से संबधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य है।
- जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान,जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित जे.के. लोन अस्पताल,जयपुर में प्राधिकृत अधिकारी अग्रषित किया जायेगा।
- आवेदक को चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का समय एवं दिनांँक एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
- बिमारी सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- प्रमाण पत्र जारी होने पर स्वत ही भुगतान आदेश जारी हो जायेगें
- पालनकर्ता द्वारा स्वयं का व पीड़ित बालक/बालिका का जीवित होने का सत्यापन प्रतिवर्ष नवम्बर दिसम्बर में ई-मित्र के माध्यम से करवाना अनिवार्य है।
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