सिंचाई पाइप लाइन योजना 2024 अनुदान सब्सिडी आवेदन पत्र, पात्रता की जानकारी
राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2024 बिरानी एवम नहरी क्षेत्र में पानी की बचत व ट्यूबवेल या कुए से खेत तक पानी पहुँचाने में आने वाले पानी की छीजत को रोकने के लिए सिंचाई पाईप लाईन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-
Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2024
सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी मिलती है ?sinchai pipeline subsidy
1.लघु एवं सीमांत किसानों को 18 हज़ार रूपए या लागत का 60 प्रतिशत जो भी कम हो वह राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है
2.अन्य सभी किसानों को 15,000 रुपये या लागत का 75% जो भी राशि कम वो वह सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है
पात्रता
1.किसान के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए तथा उस भूमि विद्युतीय/डीजल/ट्रेक्टर से चलने वाला पम्प सेट लगा होना चाहिए।
2.सामुदायिक कुंए से सिंचाई करने वाले सभी किसानों को अलग अलग सब्सिडी प्रदान होगी लेकिन उनके पास भूमि का स्वामित्व अलग अलग होना चाहिए
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योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2024 Online apply
1.सभी किसान ई मित्र के द्वारा आवेदन कर सकते हैं या किसान साथी वेबसाइट पर जाकर भी स्वयं आवेदन कर सकते है ।
2.आवेदन पत्र के साथ आधार कॉर्ड ,जनाधार कॉर्ड एवं भूमि की जमाबंदी (छह माह से ज़्यादा पुरानी ना हो) जमा कराना आवश्यक है।
डिग्गी योजना हेतु आवेदन प्रकिया
अन्य उपयोगी/आवश्यक जानकारी
1. किसानों को कृषि विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति के बाद ही पंजीकृत विक्रेता से पाईपलाइन ख़रीदनी चाहिए।
2.पाइपलाईन ख़रीदने के बाद विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाता है।
3.सब्सिडी की राशि विभाग द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे ही ट्रांसफर की जाती है
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