डिग्गी योजना Rajasthan Diggi Anudan yojana
डिग्गी योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं मे प्रमुख है। इस योजना का प्रमुख उछेश्य नहरी क्षेत्रो मे डिग्गी का निर्माण कर सिचांई सुविधा को बढा़वा देना है।
राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान
किसान द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता या उससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एंव सीमान्त कृषकों को ईकाई कि कुल लागत का 85 प्रतिशत् या अधिकतम 3,40,000 रूपये जो भी कम हो तथा अन्य किसानो को 75 प्रतिशत् या अधिकतम 3,00,000 रूपये जो भी कम हो देय है।
तारबंदी योजना का लाभ लेने हेतु क्लिक करे
योजना का लाभ लेने हेतु पात्रताः-
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं कि कम से कम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है।
डिग्गी योजना हेतु आवेदन प्रकिया
कृषक स्वंय राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदिकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकते है। आवेदक कर्ता आॅन लाईन करने कि रसीद प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के समय आधार कार्ड/जनाधार कार्ड व जमांबदी की नकल(छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही करना चाहिए और डिग्गी का भौतिक सत्यापन भी विभाग द्वारा किया जाता है।
डिग्गी पर ड्रिप या फ़व्वारा सेट स्थापित करना आवश्यक है।
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